अपहरण और हत्या: दोषी को उम्रकैद, 70 हजार का जुर्माना
लखनऊ में अपहरण और हत्या के एक सनसनीखेज मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रोहित सिंह ने कृष्णा नगर निवासी सुजीत कुमार धानुक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 70 हजार रुपये के भारी जुर्माने से भी दंडित किया है। यह फैसला एक ऐसे अपराध के लिए आया है जिसमें युवक को पहले अगवा किया गया और फिर गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई।
सूत्रों के अनुसार, इस मामले की शुरुआत तीन फरवरी 2015 को हुई, जब मृतक हर्ष मंगलानी के पिता सच्चानंद मंगलानी ने कृष्णा नगर थाने में अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनका बेटा दो फरवरी की दोपहर से लापता था और काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा था। घटना की सूचना तुरंत 100 नंबर पर और पुलिस चौकी पर भी दी गई थी।
जांच के दौरान पुलिस को अहम सुराग मिले। पता चला कि घटना वाले दिन हर्ष मंगलानी को दोषी सुजीत कुमार के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर कहीं जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो दोषी के अर्ध-निर्मित मकान से हर्ष मंगलानी का शव बरामद हुआ। इतना ही नहीं, दोषी की निशानदेही पर मृतक की सोने की अंगूठी और घड़ी भी बरामद की गई।
प्रारंभिक जांच और अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के मुताबिक, दोषी सुजीत कुमार ने सोने की अंगूठी लूटने के इरादे से हर्ष मंगलानी का अपहरण किया था। इसके बाद उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को अपने निर्माणाधीन मकान में दफना दिया।
इस मामले में दो अन्य आरोपी, अमित बत्रा और दुर्गेश कुमार धानुक को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है। वहीं, एक अन्य आरोपी सज्जन लाल की मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, जिससे उसका मामला स्वतः समाप्त हो गया। इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है।
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