दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मतदाता सूची से नाम कटने वाले भर सकेंगे फॉर्म-6 | delhi news
दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूचियों से नाम कटने से परेशान नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं, वे अपने मताधिकार को बहाल करने के लिए बेझिझक फॉर्म-6 भर सकते हैं। अदालत के इस रुख से उन मतदाताओं की बड़ी उलझन दूर हो गई है जो पहले मतदान कर चुके हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से सूची से बाहर हो गए थे।
अदालत में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि याचिकाकर्ताओं को इस बात का गहरा डर सता रहा था कि फॉर्म-6 में दी जाने वाली इस घोषणा के कारण कि उनका नाम अन्यत्र दर्ज नहीं है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पते में बदलाव और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान फॉर्म पूरा न हो पाने के कारण उनके नाम सूची से गायब हो गए थे। हालांकि, निर्वाचन आयोग के वकील ने खुद स्पष्ट किया कि ऐसे प्रभावित नागरिक फॉर्म-6 के जरिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के निर्देशों और वकीलों की सलाह के बाद इस तरह की कानूनी कार्रवाई की आशंका का कोई आधार नहीं बचता है। प्रभावित मतदाता अब चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, अधिकारियों द्वारा इन सभी आवेदनों की गहन जांच तय नियमों के तहत ही की जाएगी।
