यूट्यूबर ध्रुव राठी को साकेत कोर्ट से बड़ा झटका, आठ साल पुराने मामले में नए सिरे से समन जारी | delhi news
लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आठ साल पुराने एक मामले में उनके गुरुग्राम स्थित पते पर नए सिरे से समन भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायतकर्ता को खुद समन की तामील कराने वाले कर्मचारी के साथ जाने की विशेष अनुमति दी है, ताकि आदेश की सही तरीके से तामील सुनिश्चित हो सके। इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
यह ताजा समन विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दाखिल की गई एक पुरानी अर्जी पर जारी किया गया है। अदालत चाहती है कि समन बिना किसी रुकावट के सीधे उनके गुरुग्राम आवास तक पहुंचे। इस कानूनी कार्रवाई से जनता के बीच यह संदेश गया है कि सोशल मीडिया हस्तियां भी कानून के दायरे से बाहर नहीं हैं और पुरानी शिकायतों पर भी न्यायिक प्रक्रिया पूरी सख्ती से आगे बढ़ रही है।
ध्रुव राठी पर सिर्फ यही एक मामला नहीं, बल्कि कई अन्य कानूनी विवाद भी चल रहे हैं। भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ ने भी उनके खिलाफ साकेत कोर्ट में 20 लाख रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें एक वीडियो के जरिए उन्हें आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित करने का आरोप है। इसके अलावा सनातन धर्म और देवी-देवताओं पर टिप्पणी से जुड़ा विवाद भी अदालत के विचाराधीन है। इन सभी मामलों के चलते यूट्यूबर की मुश्किलें लगातार गहरी होती जा रही हैं और अब 17 अक्टूबर की सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
