जानिए ई-रिक्शा संचालन से जुड़े जरूरी नियम, एक वाहन में कितने लोग बैठ सकते हैं | general news
भारतीय सड़कों पर ई-रिक्शा की संख्या तेजी से बढ़ रही है और यह हर शहर की पहचान बन चुका है। हालांकि, अधिकांश लोग इसके संचालन से जुड़े कानूनी प्रावधानों से अनजान रहते हैं। कमाई की होड़ में अक्सर क्षमता से अधिक सवारियां बैठा दी जाती हैं, जिससे सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है।
ई-रिक्शा में बैठने की तय क्षमता
सरकारी नियमों के मुताबिक, ई-रिक्शा मूल रूप से चार सीटर वाहन की श्रेणी में आता है। इसमें आगे केवल एक ड्राइवर के बैठने का प्रावधान है। ड्राइवर के साथ अन्य सवारी बैठाना पूरी तरह अवैध है। वहीं, पिछले हिस्से में अधिकतम चार लोग ही बैठ सकते हैं। यदि नियमों को ताक पर रखकर इससे अधिक सवारियां बैठाई जाती हैं, तो यह यातायात नियमों का उल्लंघन माना जाता है और प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही, ई-रिक्शा में अधिकतम 40 किलोग्राम तक का सामान ले जाने की अनुमति दी गई है।
गति सीमा और तकनीकी मानक
सड़क पर ई-रिक्शा को फर्राटा भरते देखना आम बात है, लेकिन केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार इसकी अधिकतम रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इसके मोटर की शक्ति 2,000 वॉट तक सीमित होनी चाहिए। वाहन में तेज आवाज वाले हॉर्न, अनधिकृत एलईडी लाइटें लगाना या इसकी बॉडी में किसी भी प्रकार का बदलाव करना कानूनन जुर्म है। नियमों की अनदेखी न केवल चालकों के लिए मुसीबत बनती है, बल्कि अन्य राहगीरों की सुरक्षा को भी खतरे में डालती है।
