ग्राम पंचायत का गठन 2011 जनगणना के आधार पर ही होगा: हाईकोर्ट, UP पंचायत राज अधिनियम पर अहम टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों के गठन और उनके अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित न्यूनतम जनसंख्या की शर्त को पूरा करना अनिवार्य है। यह जनसंख्या निर्धारण वर्तमान आबादी के आधार पर नहीं, बल्कि अंतिम प्रकाशित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ही किया जाएगा।
इस सिद्धांत को लागू करते हुए, कोर्ट ने गोंडा जिले में करुआ ग्राम पंचायत को समाप्त कर उसका कुम्हरौरा ग्राम पंचायत में विलय करने के राज्य सरकार के फैसले को वैध ठहराया है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने गुड़िया गोस्वामी और 293 अन्य लोगों की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं ने 19 अप्रैल 2023 की उस अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसके तहत करुआ ग्राम पंचायत को समाप्त कर उसके शेष क्षेत्र को कुम्हरौरा ग्राम पंचायत में मिला दिया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि करुआ ग्राम के कुछ हिस्से को नगर पालिका परिषद कर्नलगंज में शामिल किए जाने के बाद भी उसकी आबादी 1719 और मतदाताओं की संख्या 1104 है, इसलिए इसे समाप्त करना अवैध है।
हालांकि, राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया कि 2011 की अंतिम प्रकाशित जनगणना के अनुसार करुआ ग्राम पंचायत की शेष आबादी केवल 785 थी, जो ग्राम पंचायत के गठन और अस्तित्व के लिए आवश्यक न्यूनतम एक हजार की आबादी से कम है।
फैसला सुनाते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि अधिनियम में प्रयुक्त ‘जनसंख्या’ का अर्थ अंतिम प्रकाशित जनगणना में दर्ज आबादी से है। वर्तमान आबादी या मतदाताओं की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत का दर्जा बनाए रखने का दावा स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि यदि वर्तमान आबादी को आधार बनाया जाता है, तो पंचायतों के गठन और सीमाओं में लगातार परिवर्तन करना पड़ेगा, जिससे प्रशासनिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। यह निर्णय पंचायतों के स्थायित्व और सुचारू प्रशासन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो स्थानीय निकायों के कामकाज में निरंतरता बनाए रखेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र का गठन, पुनर्गठन अथवा सीमाओं का निर्धारण राज्य सरकार का विधायी कार्य है और न्यायालय का हस्तक्षेप केवल तभी संभव है जब यह कार्रवाई किसी कानून का उल्लंघन करती हो।
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