आउटसोर्स कर्मियों को नई न्यूनतम मजदूरी दर से मिलेगा वेतन, नगर निगम का फैसला
नगर निगम में आउटसोर्स, संविदा और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगले सप्ताह से उन्हें शासन द्वारा निर्धारित नई न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने शासन की अधिसूचना का पालन करते हुए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं।
यह नई न्यूनतम मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश शासन के श्रम अनुभाग-02 द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम में किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जाएगा।
इस निर्णय से नगर निगम के विभिन्न विभागों में काम करने वाले बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचेगा। शासन की मंशा के अनुरूप, उन्हें उनका उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित किया जाएगा। वर्तमान में, कर्मचारियों का श्रेणीवार विवरण तैयार किया जा रहा है और कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए श्रम विभाग से दिशा-निर्देश मांगे गए हैं। संबंधित एजेंसियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित दर से कम वेतन का भुगतान न करें।
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