छेड़छाड़ के दोषी पूर्व जीएम ने कोर्ट में किया सरेंडर, चार साल की सजा के बाद जेल
छेड़छाड़ और अन्य गंभीर आरोपों में चार साल की सजा पाए पूर्व जनरल मैनेजर संग्राम किशोर मलिक ने सोमवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) शारिब अली ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। इससे पहले, अपर जिला जज 13 महेश चंद वर्मा ने निचली अदालत के चार साल की सजा के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषी को तीन दिनों के भीतर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
यह मामला थाना एत्मादुद्दौला में दर्ज हुआ था। एक निजी कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत युवती ने आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2020 से जनरल मैनेजर के पद पर तैनात संग्राम किशोर मलिक उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। तीन नवंबर 2021 को छुट्टी के गेट पास पर हस्ताक्षर कराने गई युवती से उसने छेड़छाड़ की और धमकी दी। एक फरवरी 2022 को उसे बंधक बनाकर पहले से टाइप किए गए त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करा लिए गए थे। पुलिस ने मलिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद कंपनी ने उसे बर्खास्त कर दिया था।
निचली अदालत ने 30 अगस्त 2024 को मलिक को छेड़छाड़ समेत अन्य आरोपों में चार साल के कारावास और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ मलिक ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। इस फैसले का सार्वजनिक प्रभाव यह है कि यह कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गंभीरता को रेखांकित करता है।
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