69 हजार शिक्षक भर्ती: SC में पेश हुआ 8270 अभ्यर्थियों का संशोधित डाटा, B.Ed अभ्यर्थियों पर भी सुनवाई
उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को कोर्ट में 8270 अभ्यर्थियों का संशोधित डाटा प्रस्तुत किया है। इस कदम से भर्ती प्रक्रिया में शामिल हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, जो अब कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
विभाग द्वारा पेश किए गए हलफनामे के अनुसार, अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 69.46, अन्य पिछड़ा वर्ग का 65.92, अनुसूचित जाति का 60.14 और अनुसूचित जनजाति का कटऑफ 56.09 निर्धारित किया गया है। इस संशोधित सूची में उन 8270 अभ्यर्थियों का विवरण है जो वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं।
इस सूची में 3324 अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि पिछली सूची में 4926 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। इन सभी को मिलाकर कुल 8270 अभ्यर्थियों का डाटा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
इस भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने संबंधी आदेश का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। यदि सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर रखने की स्थिति बरकरार रहती है, तो पात्र बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह निर्णय हजारों अभ्यर्थियों के लिए मायने रखता है।
