कानपुर दुष्कर्म केस: दोषी को 10 साल कैद, 12 हजार जुर्माना, पीड़िता को मिलेगी राहत
कानपुर की एक अदालत ने युवती से दुष्कर्म के दोषी शहंशाह आलम को 10 साल की कैद और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, हालांकि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं।
यह मामला 14 मई 2023 का है जब बिधनू की रहने वाली एक युवती घर से नाराज होकर निकल गई थी। रास्ते में उसे शहंशाह आलम मिला, जिसने उसे नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया और बेहोश होने पर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की चीख सुनकर वहां मौजूद लोगों के आने पर आरोपी फरार हो गया था।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अभियोजन पक्ष ने नौ गवाह पेश किए, जिनके बयानों और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज प्रथम सपना त्रिपाठी ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। जुर्माने की राशि में से पांच हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे, जो उसे कुछ हद तक राहत प्रदान कर सकते हैं।
