ऑनलाइन जुड़ सकेंगे आवेदक: परिवहन प्राधिकरण की बैठक में बड़ी राहत, UP transport authority meeting online
उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण ने आवेदकों और उनके वकीलों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए लखनऊ की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इसके बजाय, वे अपने जिले के परिवहन कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर अपना पक्ष रख सकेंगे। यह नई व्यवस्था 6 जुलाई को सुबह 11 बजे परिवहन आयुक्त कार्यालय में होने वाली बैठक से लागू होगी।
इस बैठक में परमिटों के नवीनीकरण और हस्तांतरण के लिए आए आवेदन पत्रों, नए परमिटों के आवेदनों, प्रतिहस्ताक्षर से जुड़े मामलों और मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-86 के तहत परमिटों को निरस्त या निलंबित करने जैसे महत्वपूर्ण मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, चालन प्रशिक्षण केंद्र के लिए एक वर्ष से अधिक समय से जारी एलओआई के निरस्तीकरण और अन्य तात्कालिक प्रकरणों पर भी विचार-विमर्श होगा।
यह पहल आम आदमी के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, क्योंकि इससे न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुगमता भी बढ़ेगी। आवेदकों को अब अनावश्यक यात्राओं से मुक्ति मिलेगी और वे अपने जिले में रहकर ही अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे।
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