यूपी के बकायेदारों को Yogi government की बड़ी राहत, 30 दिन में भुगतान पर 3% अतिरिक्त छूट
उत्तर प्रदेश में संपत्ति खरीदने वाले हजारों बकायेदारों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आवास विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस योजना के तहत, डिफॉल्टरों को दंड ब्याज से मुक्ति मिलेगी और साथ ही, 30 दिन के भीतर पूरा भुगतान करने पर उन्हें मूलधन पर 3% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।
यह योजना सभी प्रकार की आवासीय संपत्तियों, सरकारी संस्थाओं को आवंटित भूखंडों, स्कूल और चैरिटेबल संस्थाओं की संपत्तियों, नीलामी से आवंटित व्यावसायिक संपत्तियों और सहकारी आवास समितियों की संपत्तियों पर लागू होगी। योजना के तहत, उन आवंटियों को डिफॉल्टर माना जाएगा जो निर्धारित तिथि के बाद 90 दिनों तक किस्त या देय धनराशि जमा नहीं कर पाए।
सबसे बड़ी राहत यह है कि डिफॉल्टरों से केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा, वह भी उसी दर पर जो आवंटन के समय किस्तों पर लागू थी। किसी भी प्रकार का दंड ब्याज नहीं लगेगा। योजना के तहत, आवंटी द्वारा जमा की गई राशि का समायोजन पहले डिफॉल्ट अवधि के ब्याज में किया जाएगा, उसके बाद मूल धनराशि में।
शासनादेश जारी होने के बाद एक माह तक योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके बाद तीन माह तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकते हैं। जो डिफॉल्टर ओटीएस में आवेदन नहीं करेंगे या तय समय में भुगतान नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।
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