Budget 2024: करदाताओं को मिली बड़ी राहत, Income Tax रिटर्न में गलती सुधारने पर नहीं लगेगा जुर्माना
केंद्र सरकार ने बजट में ईमानदार करदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब करदाता अपने आयकर रिटर्न में हुई भूल-चूक को आसानी से सुधार सकेंगे। ग्लोबल टैक्सपेयर्स ट्रस्ट के चेयरमैन मनीष खेमका ने कहा कि इन नए प्रावधानों से करदाताओं को बेवजह उत्पीड़न और जुर्माने से मुक्ति मिलेगी। हालांकि, गलती सुधारने पर 10% अतिरिक्त टैक्स देना होगा, लेकिन इससे कई झंझटों से बचा जा सकेगा।
खेमका ने कहा कि मोदी सरकार ने ईमानदार करदाताओं को बजट में भूल चूक सुधारने के लिए बेहतरीन सुरक्षा कवच प्रदान किया है। वे अब बेवजह उत्पीड़न, जुर्माने या ब्याज से बच सकेंगे। इसके लिए आयकर रिटर्न की समय सीमा, अनिवासी भारतीयों के लिए रियायतों को बढ़ाने व दंड को घटाने समेत अनेक प्रावधान किए गए हैं।
सराहनीय बात यह है कि आयकर सुनवाई के दौरान भी Income Tax रिटर्न ख़ुद से सुधारा जा सकेगा और अधिकारियों को सुधारे हुए रिटर्न के अनुसार ही कार्रवाई को समाप्त करना होगा। इस भूल चूक के लिए 10% अतिरिक्त टैक्स देना होगा लेकिन करदाता अनेक झंझट व लेनी-देनी से बच सकेंगे। वित्त वर्ष 2026-27 से 12.75 लाख तक की आय कर मुक्त हो सकेगी, जिससे मुख्यरूप से नौकरी पेशा करदाताओं को बेहद लाभ होगा।
