ट्रैफिक चालान माफी पर SC का सख्त आदेश, UP सरकार को कानून बदलने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए ट्रैफिक उल्लंघन के चालान और मुकदमों को समाप्त करने वाले कानून पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2023 में बनाए गए उस कानून में संशोधन करे, जिसके तहत लाखों ट्रैफिक चालान और मुकदमे माफ कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विपरीत हो सकता है और इससे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को बढ़ावा मिल रहा था।
न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि वह छह सप्ताह के भीतर कानून में आवश्यक संशोधन करे और इसे लागू करे। यह आदेश सड़क सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है और यह स्पष्ट करता है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए कानूनों को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस कानून की संवैधानिकता पर भी विचार करेगा, क्योंकि इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित नहीं किया गया था।
यह मामला अधिवक्ता केसी जैन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें उन्होंने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े मुकदमों को बिना कार्रवाई के समाप्त करने पर सवाल उठाया था। उन्होंने देश में सड़क हादसों में सबसे अधिक मौतों के लिए उत्तर प्रदेश का हवाला देते हुए इस प्रथा का विरोध किया था। मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल को होगी।
UP crime news: 12 राज्यों में 65 फर्जी फर्म बनाकर बेच रहा था कोडाइन सिरप, 50 हजार का इनामी गिरफ्तार
यूपी में UGC bill के विरोध में प्रदर्शन, युवाओं ने की बिल वापस लेने की मांग
यूपी की 10 हस्तियों को Padma Awards से नवाजा गया, जानें कौन-कौन हैं ये विभूतियां
UP के 10 लोगों को Padma Awards, एक को पद्मभूषण; योगी ने दी बधाई
लखनऊ में डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा- मां ही बच्चे की पहली गुरु, आत्मविश्वास का आधार
प्रधानपति ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट, Sikandarpur Vaishya में FIR दर्ज
सिकंदरपुर वैश्य वैश्य में प्रधानपति पर महिला से मारपीट, छेड़छाड़ का आरोप; Police में शिकायत दर्ज
चित्रकूट में Ram Katha का भावुक प्रसंग, भरत मिलाप सुनकर भावुक हुए श्रोता
