ट्रक में आग लगने पर बीमा कंपनी देगी 5.60 लाख, कोर्ट का अहम फैसला
कानपुर में एक अहम फैसले में स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह माल लदे ट्रक में आग लगने से हुए नुकसान की भरपाई करे। अदालत ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 5.60 लाख रुपये सात प्रतिशत ब्याज सहित ट्रक मालिक को देने का निर्देश दिया है। यह फैसला ट्रक मालिक अभिषेक दीक्षित की याचिका पर सुनाया गया, जिन्होंने बीमा कंपनी पर क्लेम देने से इनकार करने का आरोप लगाया था।
बीमा कंपनी ने फायर स्टेशन अधिकारी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए क्लेम देने से मना कर दिया था, जिसमें आग लगने के पीछे खुद ही आग लगाने की आशंका जताई गई थी। हालांकि, स्थायी लोक अदालत ने इस दलील को नहीं माना और ट्रक मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया।
घटना 21 जनवरी 2020 की रात की है, जब सूरत से डाइ केमिकल लादकर कानपुर के जाजमऊ पहुंचा ट्रक अचानक आग की चपेट में आ गया था। जाजमऊ फायर स्टेशन की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन ट्रक और उसमें लदा माल पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। ट्रक मालिक ने नियमानुसार क्लेम के लिए आवेदन किया था, जिसे सर्वेयर ने भी स्वीकृत कर दिया था, लेकिन बीमा कंपनी ने बाद में भुगतान रोक दिया था। इस घटना से ट्रांसपोर्टरों को हुए नुकसान की भरपाई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित हुआ है।
