कानपुर देहात: चरस तस्करी में युवक को एक साल की जेल, NDPS Act केस में सजा
कानपुर देहात की एडीजे कोर्ट संख्या-5 ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक युवक को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत देता है।
मामला करीब पंद्रह महीने पुराना है। अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने 26 अक्टूबर 2024 को रूरा थाना क्षेत्र के हारामऊ गांव निवासी बांके पुत्र राधेश्याम को चार किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और 7 दिसंबर 2024 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या-5 में चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने पुलिस की विवेचना और अपने तर्कों से आरोपी को दोषी साबित किया। बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश ने बांकेलाल को दोषी पाया और उसे एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
