IRCTC scam: लालू यादव ने आरोप तय होने को दी चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज
पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने IRCTC घोटाला मामले में अपने खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव को भी आरोपित बनाया गया है। लालू यादव ने राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें अक्टूबर 2025 में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए थे।
विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) विशाल गोगने ने आरोप तय करते हुए कहा था कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। अदालत के अनुसार, उन्होंने साजिश से पूरी तरह अवगत रहते हुए निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
यह मामला वर्ष 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान पटना और पुरी स्थित आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर पसंदीदा निजी कंपनियों को दिलाने के लिए साजिश रची गई। इसके बदले रिश्वत के तौर पर कीमती जमीन और शेयर लिए गए। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव समेत कुल 12 आरोपितों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
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