Kangana Ranaut के खिलाफ Agra News: आगरा कोर्ट में पुलिस ने नहीं पेश की आख्या, SHO को आदेश
आगरा की अदालत में भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ चल रहे एक मामले में न्यू आगरा थाना पुलिस की लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने मंगलवार को भी न्यायालय के आदेश के बावजूद मामले में आख्या (रिपोर्ट) प्रस्तुत नहीं की। इस पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसएचओ न्यू आगरा को पत्र भेजकर 13 जनवरी को अनिवार्य रूप से आख्या पेश करने का आदेश दिया है।
यह मामला दिल्ली में किसानों के धरने के दौरान कंगना रनौत द्वारा की गई टिप्पणी से संबंधित है। अभिनेत्री पर किसानों का अपमान करने और राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं ने न्यायालय में आपत्ति व्यक्त की कि पुलिस जानबूझकर मामले में आख्या प्रस्तुत नहीं कर रही है।
अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने एसएचओ न्यू आगरा को 13 जनवरी 2026 को आवश्यक रूप से आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने इसी तारीख को सुनवाई के लिए अगली तिथि भी निर्धारित की है।
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