पवन कल्याण और सुनील गावस्कर को बड़ी राहत, दिल्ली HC ने AI वीडियो हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम
आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने गूगल, मेटा और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी अनुमति के बिना सामग्री के इस्तेमाल और AI वीडियो को लेकर चिंता जताई है।
न्यायमूर्ति मनमीत सिंह प्रीतम अरोड़ा की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इन प्लेटफॉर्म्स को सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने पवन कल्याण और सुनील गावस्कर को 48 घंटे के भीतर आपत्तिजनक यूआरएल (यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर) इंटरनेट मीडिया मध्यस्थों को उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद, कोर्ट ने मध्यस्थों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं से प्राप्त प्रतिवेदन पर एक हफ्ते के अंदर फैसला करें और जरूरी कदम उठाएं।
पवन कल्याण के वकील ने कोर्ट को बताया कि गूगल पर उनके AI वीडियो उपलब्ध हैं। कोर्ट ने आईटी अधिनियम के नियमों के तहत इन याचिकाओं को शिकायत मानते हुए 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का आदेश दिया। सुनील गावस्कर ने भी अपनी अनुमति के बिना सामग्री के उपयोग पर आपत्ति जताई है। इससे पहले भी कई हस्तियां, जिनमें सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन शामिल हैं, हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं और अदालत ने उनके मामलों में अंतरिम आदेश पारित किए हैं।
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