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संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sat, 14 Oct 2023 12:09 AM IST
कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने पुत्र वधु की दहेज हत्या के आरोपी सास ससुर को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बदायूं के कर्रगांव बजीरगंज गांव निवासी सुरेशचंद्र ने अपनी बेटी हृदेश की शादी करीब 5 वर्ष पूर्व कालीचरन निवासी विरौंची सोरोंके साथ की थी। शादी में दिए गए दान दहेज से ससुरालीजन संतुष्ट नहीं हुए। साथ ही विवाहिता का उत्पीड़न करने लगे। आरोप है कि पति कालीचरन, ससुर रामेश्वर, सास राजकुमारी व देवर भूरे ने 09 जुलाई 2023 को फांसी लगाकर हत्या कर दी। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। ससुर रामेश्वर एवं सास राजकुमारी ने अपनी जमानत के लिए अर्जी कोर्ट में डाली। कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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