1 अप्रैल से 15 बड़े बदलाव: गैस सिलेंडर महंगा, रेल टिकट नियम बदले, टैक्स नियमों में भी फेरबदल
1 अप्रैल, नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब और दैनिक जीवन पर पड़ेगा। इन बदलावों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि, रेल टिकट कैंसिलेशन के नियमों में परिवर्तन, और विभिन्न टैक्स तथा बैंकिंग नियमों में फेरबदल शामिल हैं।
कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 218 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर छोटे व्यवसायों और रेस्टोरेंट्स पर पड़ेगा, जिससे खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ने की आशंका है।
रेल यात्रा करने वालों के लिए भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब रेल टिकट को यात्रा शुरू होने से केवल 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल किया जा सकेगा। पहले यह समय सीमा थोड़ी अधिक थी, जिससे यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो सकती है।
टैक्स और बैंकिंग के मोर्चे पर भी कई अहम परिवर्तन हुए हैं। ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह अब केवल ‘टैक्स ईयर’ का इस्तेमाल होगा। रिवाइज्ड रिजीम के तहत फाइलिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। फॉर्म 16 की जगह अब नए फॉर्म 130 और 131 जारी होंगे। HRA टैक्स छूट लेने के नियमों में भी परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा, F&O ट्रेडिंग पर STT (सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स) और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर नए टैक्स नियम भी लागू हो गए हैं।
अन्य बड़े बदलावों में कर्मचारियों की बेसिक पे CTC (कॉस्ट टू कंपनी) का 50% होने से इनहैंड सैलरी में कमी आ सकती है। साथ ही, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की प्रक्रिया को भी तेज करते हुए 2 दिन में पूरा करने का नियम लागू किया गया है। ये सभी बदलाव देश की अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों के वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करेंगे।
