US Visa Expiry Date: अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट की आगंतुकों के ठहरने की अवधि, जानें क्या है नियम
नई दिल्ली: अमेरिका में आगंतुकों के रुकने की अवधि को लेकर अमेरिकी दूतावास ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। दूतावास ने बताया है कि अमेरिका में किसी विदेशी नागरिक के ठहरने की अवधि उसके वीज़ा की समाप्ति तिथि से तय नहीं होती है। यह निर्णय सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) अधिकारी द्वारा आगमन पर लिया जाता है।
दूतावास ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा, “याद रखें! संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अंतरराष्ट्रीय आगंतुक को रुकने की अनुमति की अवधि, वीज़ा की समाप्ति तिथि से नहीं, बल्कि आगमन पर सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा अधिकारी द्वारा तय की जाती है। आप कितने समय तक रुक सकते हैं, यह जानने के लिए https://i94.cbp.dhs.gov पर अपने I-94 ‘एडमिट अंटिल डेट’ की जांच करें।”
यह जानकारी उन सभी आगंतुकों के लिए महत्वपूर्ण है जो अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। I-94 फॉर्म, जो अधिकांश आगंतुकों के लिए अनिवार्य है, में ‘एडमिट अंटिल डेट’ की जानकारी होती है। यह वह अंतिम तिथि है जब तक कोई व्यक्ति अमेरिकी धरती पर रह सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह तिथि वीज़ा की समाप्ति तिथि से भिन्न हो सकती है।
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अनुसार, हवाई या समुद्री मार्ग से अमेरिका आने वाले विदेशी आगंतुकों को सीमा शुल्क और सीमा पुलिस अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक I-94 फॉर्म प्रदान किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को अब I-94 के लिए वेबसाइट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, भूमि मार्ग से या चयनित फेरी द्वारा अमेरिका में प्रवेश करने वालों को I-94 के लिए वेबसाइट का उपयोग करना होगा, जिससे प्रवेश बिंदु पर उनका समय बचेगा।
होमलैंड सिक्योरिटी ने यह भी निर्दिष्ट किया है कि अमेरिकी नागरिकों, लौटने वाले प्रवासी निवासियों, आप्रवासी वीज़ा वाले लोगों और अधिकांश कनाडाई नागरिकों को I-94 फॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्पष्टीकरण अमेरिका की आव्रजन नीतियों और सीमा नियंत्रण पर बढ़ते ध्यान के अनुरूप है।
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