आगरा में 12 साल से फरार 50 हजार का इनामी बदमाश कोर्ट में कबूला जुर्म, 7 दिन की सजा के बाद रिहा
कोलकाता डकैती के एक मामले में वांछित और पुलिस अभिरक्षा से 12 साल पहले फरार हुआ 50 हजार का इनामी बदमाश सुनील सिंह अब रिहा हो गया है। आगरा की एक अदालत ने उसके अपराध स्वीकार करने पर उसे केवल सात दिन की सजा सुनाई, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। यह घटना 2014 में हुई थी जब सुनील सिंह को बंगाल पुलिस आगरा से गिरफ्तार कर ले जा रही थी।
पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का मामला
घटना 23 अगस्त 2014 की है। बंगाल के दक्षिण बर्द्धमान जिले की पुलिस कोलकाता में हुई डकैती के मामले में सुनील सिंह को गिरफ्तार कर रही थी। आगरा में खाना खाने के लिए रुकने पर, सुनील सिंह ने पुलिस की जीप में मौका देखकर चाबी लगी होने का फायदा उठाया और गाड़ी लेकर फरार हो गया। स्थानीय पुलिस की नाकाबंदी के बावजूद वह जीप छोड़कर भागने में सफल रहा। बंगाल पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था।
इनाम और गिरफ्तारी
आगरा पुलिस ने सुनील सिंह पर पहले ढाई हजार, फिर 25 हजार और अंततः 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इस वर्ष 8 जुलाई को उसे गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में था।
न्यायालय का निर्णय
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनील सिंह ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कानून के अनुसार, पुलिस अभिरक्षा से भागने पर दो वर्ष तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। आरोपी द्वारा अपना दोष स्वीकार करने के कारण, न्यायालय ने उसे कम सजा सुनाते हुए सात दिन की कैद के बाद रिहा कर दिया। इस घटना का आम जनता पर सीधा प्रभाव यह है कि ऐसे मामलों में न्याय प्रक्रिया की जटिलताओं और सजा के निर्धारण में आरोपी के व्यवहार का भी महत्व होता है।
