आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित DIG भुल्लर की जमानत अर्जी खारिज, CBI Court से झटका
आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। भुल्लर के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि उन्हें गिरफ्तार हुए 60 दिन से अधिक हो चुके हैं और अभी तक सीबीआई ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की है। इस आधार पर उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 187(2) के तहत जमानत की मांग की थी।
हालांकि, सीबीआई के सरकारी वकील ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि बचाव पक्ष ने भ्रष्टाचार वाले केस की गिरफ्तारी के दिनों को भी गिन लिया है, जबकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी गिरफ्तारी काफी बाद में हुई थी। सीबीआई के अनुसार, आय से अधिक संपत्ति मामले की चार्जशीट दाखिल करने में अभी कुछ दिन शेष हैं और भुल्लर ने यह अर्जी समय से पहले दायर की है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भुल्लर की जमानत अर्जी को रद्द कर दिया।
यह मामला तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब सीबीआई ने आठ लाख रुपये की रिश्वत के मामले में डीआईजी भुल्लर को एक बिचौलिये के साथ 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। वह एक कारोबारी से रिश्वत की मांग कर रहे थे। इस रिश्वत मामले में सीबीआई पहले ही उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। भ्रष्टाचार में पकड़े जाने के करीब 13 दिनों बाद उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया था।
