घूस लेने के दोषी सीतापुर के लेखपाल को 4 साल की कैद, UP crime news
सीतापुर: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में भ्रष्टाचार के एक मामले में विशेष अदालत ने लेखपाल वीरेंद्र कुमार को दोषी ठहराया है। अदालत ने उन्हें चार साल की कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला एक भूमिहीन व्यक्ति से रिश्वत मांगने से जुड़ा है।
यह घटना 2021 की है जब मायाराम नामक एक भूमिहीन व्यक्ति ने उप्र सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत दर्ज कराई थी। मायाराम ने बताया कि उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उपजिलाधिकारी को उसकी अर्जी पर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया था। यह अर्जी लेखपाल वीरेंद्र कुमार के पास रिपोर्ट लगाने के लिए भेजी गई थी।
शिकायतकर्ता के अनुसार, लेखपाल वीरेंद्र कुमार ने रिपोर्ट लगाने के लिए 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। जब मायाराम ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला दिया, तो लेखपाल ने रिश्वत की राशि किस्तों में देने को कहा और पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये मांगे। सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने शिकायत की पुष्टि के बाद 17 मार्च 2021 को लेखपाल वीरेंद्र कुमार को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।
विशेष न्यायाधीश अतुल सिंह की अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों पर विचार करने के बाद लेखपाल को दोषी पाया। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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