75 दिन में ट्रैफिक चालान निपटाएं: दिल्ली सरकार का नया ट्रैफिक नियम लागू
राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर दिल्ली सरकार एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत, नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को अधिकतम 75 दिनों के भीतर अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान करना होगा या फिर उसे अदालत में चुनौती देनी होगी। यह नया ट्रैफिक नियम न केवल नियमों के पालन को सुनिश्चित करेगा, बल्कि सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी कमी लाने का लक्ष्य रखता है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए संशोधनों के आधार पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में पांच या अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे गंभीर श्रेणी में माना जाएगा और उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है। सभी वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) पर अपना मोबाइल नंबर और घर का सही पता दर्ज करा लें, ताकि उन्हें सूचनाएं समय पर मिल सकें।
यह नई प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल, समयबद्ध और जवाबदेही तय करने वाली होगी। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के भीतर चालान का भुगतान नहीं करता है या उसे चुनौती नहीं देता है, तो हर दिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस भेजे जाएंगे। भुगतान न करने की स्थिति में, संबंधित व्यक्ति के वाहन संबंधी टैक्स देने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण से जुड़े सभी कार्य रोक दिए जाएंगे। वाहन को पोर्टल पर ‘नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड’ के रूप में चिन्हित कर दिया जाएगा, जिससे वह किसी भी प्रकार की सरकारी प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।
चालान मिलने के 45 दिनों के भीतर भुगतान या शिकायत निवारण अधिकारी के सामने चुनौती दी जा सकती है। यदि व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो चालान की राशि का 50 प्रतिशत जमा करके वह न्यायालय में मामला ले जा सकता है। शिकायत निवारण अधिकारी को 30 दिनों के भीतर अपना आदेश पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह पूरा तंत्र सार्वजनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है।
