गुजरात में अब नहीं बिकेंगे रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन, सरकार ने लगाया बैन; जानिए वजह
गुजरात सरकार ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य भर में रोलिंग पेपर, स्मोकिंग कोन और संबंधित उत्पादों की बिक्री, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से बचाना है। यह फैसला पान की दुकानों, चाय स्टालों और किराना स्टोर सहित सभी खुदरा आउटलेट्स पर लागू होगा।
गृह विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धाराओं 163(2) और 163(3) के तहत लगाया गया है। सरकार ने पाया कि इन उत्पादों में टाइटेनियम डाइऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट और क्लोरीन ब्लीच जैसे हानिकारक रसायन होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। इन उत्पादों का उपयोग अक्सर नशीले पदार्थों, सिगरेट और हुक्का के सेवन के लिए किया जाता है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर इन उत्पादों का प्रचार किया जा रहा है, जिससे युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सरकार का मानना है कि इन उत्पादों की उपलब्धता को रोककर नशे के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
