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राहुल गांधी मानहानि मामला: गवाह की अनुपस्थिति से सुनवाई 20 दिसंबर तक टली

By Dec 6, 2025

ठाणे जिले के भिवंडी में स्थित एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई को 20 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह निर्णय तब लिया गया जब मामले से जुड़े एक महत्वपूर्ण गवाह, अशोक सायकर, व्यक्तिगत कारणों से अदालत में उपस्थित नहीं हो सके।

सूत्रों के अनुसार, गवाह अशोक सायकर, जो वर्तमान में सोलापुर के बार्शी में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं, व्यक्तिगत कारणों से पेशी से अनुपस्थित रहे। उनकी गवाही इस मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने वर्ष 2014 में एक पुलिस उप निरीक्षक के रूप में इस निजी मानहानि मामले की प्रारंभिक जांच की थी। सायकर द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर ही अदालत ने बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था।

राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने इस स्थगन की पुष्टि करते हुए बताया कि गवाह सायकर की गवाही अब 29 दिसंबर को दर्ज की जा सकती है।

यह मानहानि का मामला 2014 में भिवंडी के पास हुई एक चुनाव रैली के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक कथित आपत्तिजनक भाषण से संबंधित है। उस समय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक स्वयंसेवक राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने रैली में कहा था कि आरएसएस के लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की थी।

वर्तमान में, भिवंडी के संयुक्त दीवानी न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, पीएम कोलसे इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। गवाह अशोक सायकर की गवाही का इंतजार है, जो इस मामले की जांच के प्रारंभिक चरण से जुड़े थे और जिनकी रिपोर्ट के आधार पर ही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी थी। इस स्थगन से मामले की सुनवाई में और देरी होगी, जबकि अदालत मामले की सत्यता को स्थापित करने के लिए सभी पक्षों को सुनने का प्रयास कर रही है।

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