संसद मार्च गैरकानूनी था, दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में बयान, हाईलेवल कमेटी करेगी जांच
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक निकाला गया मार्च गैरकानूनी था और इसके लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट की, जिसके कारण पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि, पुलिस ने जोर देकर कहा कि प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं किया गया।
यह जानकारी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में दी गई है। यह हलफनामा पुलिस की कार्रवाई की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के जवाब में पेश किया गया है। इस मामले में चार संबंधित याचिकाओं पर भी यही जवाब लागू होगा।
हाईलेवल कमेटी करेगी जांच
सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक हाईलेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, पूर्व डीजीपी और पूर्व सीबीआई प्रमुख जैसे प्रतिष्ठित सदस्य शामिल होंगे। कोर्ट बुधवार को इस कमेटी के गठन का औपचारिक आदेश जारी करेगा और सदस्यों के नामों पर याचिकाकर्ताओं व अन्य पक्षों से सुझाव मांगे जाएंगे।
पृष्ठभूमि और विवाद
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व वाला जंतर-मंतर प्रदर्शन 20 जून से चल रहा था। 20 जुलाई को ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जबकि CJP ने पुलिस पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के घायल होने की खबरें सामने आई थीं। इस घटना ने सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, जिससे आम जनता के मन में सुरक्षा और विरोध प्रदर्शनों के अधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।
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