PAN Aadhaar link: 31 दिसंबर 2025 तक नहीं किया लिंक तो लगेगा जुर्माना, ITR में होगी दिक्कत
आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों को बड़ी राहत देते हुए पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी है। यह अंतिम मौका है, जिसके बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा। पैन निष्क्रिय होने से ITR फाइलिंग, रिफंड और वित्तीय लेनदेन में भारी दिक्कतें आएंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
यह विस्तार उन करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने अक्टूबर 2024 से पहले आधार संख्या का उपयोग करके पैन प्राप्त किया था। उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक linking प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पहले यह समय सीमा 30 जून 2023 थी, जिसे बढ़ाकर मई 2024 किया गया था।
यदि समय सीमा चूक जाती है, तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका सीधा असर ITR फाइलिंग पर पड़ेगा, रिफंड रुक जाएंगे और बैंक लेनदेन प्रभावित होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, निष्क्रिय पैन से TDS/TCS की दरें बढ़ सकती हैं और फॉर्म 15G/15H अस्वीकार हो सकते हैं।
करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति की जांच करें। समय पर linking प्रक्रिया पूरी करने से भविष्य की परेशानियों से बचा जा सकता है।
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