राजधानी में जंतर-मंतर प्रदर्शन का ऐलान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और धारा 163 लागू | delhi news
राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर कई प्रमुख संगठनों द्वारा प्रदर्शन किए जाने के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। सार्वजनिक शांति और सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित न हो।
सुरक्षा के मोर्चे पर, नई दिल्ली जिले के संवेदनशील और वीवीआईपी इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों की भारी तैनाती की गई है। इसके अलावा, दिल्ली की सीमाओं यानी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगे बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई दिल्ली उप-मंडल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत बिना पूर्व लिखित अनुमति के पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, धरना देने या किसी भी तरह के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशित क्षेत्र में लाठी, डंडे, हथियार या किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक सामान को लेकर चलने की भी अनुमति नहीं है।
यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। कनॉट प्लेस, पटेल चौक, टॉल्स्टॉय मार्ग और पार्लियामेंट स्ट्रीट समेत कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू किया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का चयन करें और यातायात नियमों का पालन करते हुए पुलिस का सहयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
