वाहन बीमा नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, अब डीलर नहीं थोप सकेंगे अपनी पसंद का इंश्योरेंस | india business news
वाहन मालिकों को जल्द ही मोटर इंश्योरेंस खरीदने के दौरान बड़ी राहत मिल सकती है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों को सशक्त करने के लिए एक नया परामर्श पत्र जारी किया है, जो [india business news] के दायरे में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था में नई कार या बाइक खरीदते समय ग्राहकों को अमूल्य रूप से डीलर के माध्यम से ही इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जहां कमीशन की दरें काफी ऊंची होती हैं।
नियामक के अनुसार, मोटर इंश्योरेंस की बिक्री में मिलने वाला औसत कमीशन 13% से 50% तक पहुंच जाता है, जिससे सीधे तौर पर ग्राहकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए IRDAI ने बीमा उत्पादों को बीमा सुगम जैसे डिजिटल और नॉट-फॉर-प्रॉफिट प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। इसके लागू होने से ग्राहकों के पास सीधे तुलना करने और किफायती विकल्प चुनने की आज़ादी होगी।
नए नियमों के तहत अब कार या बाइक डीलर इस बात से इनकार नहीं कर सकेंगे कि ग्राहक ने इंश्योरेंस उनसे नहीं लिया है, तो वे कैशलेस रिपेयर की सुविधा नहीं देंगे। इसके अलावा, थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पर मिलने वाले कमीशन को भी तर्कसंगत बनाने की तैयारी है। जनता पर इन बदलावों का सीधा असर यह होगा कि वे अपनी पसंद का बीमा किफायती दरों पर चुन सकेंगे और किसी भी प्रकार की जबरन डीलिंग से बच सकेंगे।
