उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ, शाही मस्जिद कमेटी की याचिका इंदौर हाईकोर्ट से खारिज | mp crime news
मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में चल रहे सड़क चौड़ीकरण के काम को लेकर एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शाही मस्जिद कमेटी की ओर से दायर की गई अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत के इस कड़े रुख से प्रशासन को प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने की हरी झंडी मिल गई है।
बता दें कि शाही मस्जिद कमेटी ने प्रशासन की उस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसके तहत सड़क विस्तार योजना में मस्जिद के एक हिस्से को हटाया जाना है। कमेटी ने निचली अदालत या संबंधित प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए डिमोलिशन पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। हालांकि, डबल बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कमेटी की याचिका को मंजूर नहीं किया।
न्यायालय के इस निर्णय से स्थानीय नागरिकों और प्रशासन के बीच चल रहे असमंजस की स्थिति समाप्त होती दिख रही है। इस तरह के बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स से शहर में यातायात व्यवस्था सुगम होगी, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, अब तय योजना के तहत जल्द ही आगे की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। [mp crime news]
