धोखाधड़ी के मामले में आरोपित कारीगर को अदालत से मिली जमानत | agra news
आगरा के ताजगंज इलाके में ज्वैलरी व्यवसाय से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में स्थानीय अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी कारीगर को जमानत दे दी है। यह घटना स्थानीय व्यापारिक हलकों में चर्चा का विषय बनी रही, जिससे छोटे कारोबारियों और दुकानदारों के बीच अपनी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
वादी सुनील कुमार का ताजगंज क्षेत्र में दो दशक पुराना ज्वैलरी का प्रतिष्ठान है। व्यवसाय के सिलसिले में उनका परिचय संजय वर्मा नामक कारीगर से था। आरोप के मुताबिक, कारीगर ने एक पार्टी द्वारा पुराने आभूषण खरीदने की बात कही थी, जिसके बाद वादी अपने कीमती आभूषण लेकर तय स्थान पर पहुंचे थे। वहां आभूषण पसंद करने के बहाने आरोपी और अन्य लोग सामान लेकर मौके से फरार हो गए थे।
इस घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय वर्मा को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से ठग ए आभूषण भी बरामद कर लिए। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि बरामदगी के समय किसी भी स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी नहीं थी और आरोपी का कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका मंजूर कर ली [agra news]
