आगरा कपड़ा मार्केट में गैर-कपड़ा व्यापार पर होगी कार्रवाई, DM का सख्त निर्देश
आगरा के संजय प्लेस स्थित कपड़ा मार्केट में आवंटित दुकानों में कपड़ा व्यापार के अलावा अन्य गतिविधियां करने वाले दुकानदारों पर अब प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा क्लॉथ मर्केंटाइल एसोसिएशन ने 26 अगस्त को सूचना जारी कर मार्केट के सभी आवंटियों को इस संबंध में चेतावनी दी है।
एसोसिएशन के महामंत्री संजय अग्रवाल ने बताया कि 25 अगस्त को आयोजित वाणिज्य बंधु की बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि कपड़ा ब्लॉक संख्या एक से 26 तक में यदि कोई आवंटी कपड़ा व्यापार से इतर अपनी दुकान खुद खोलता है अथवा किराये पर उठाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसोसिएशन ने सभी आवंटियों से अपनी आवंटित दुकानों को स्वयं खोलने अथवा कपड़े के व्यापार और उससे संबंधित कार्यों के लिए ही किराये पर उठाने का अनुरोध किया है। चेतावनी दी गई है कि भविष्य में किसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई होने पर संबंधित आवंटी स्वयं जिम्मेदार होंगे। नियमों का पालन करने से भविष्य में दुकानदारों को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
