यूपी में नया नियम: ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में फेल होने पर अब अनिवार्य होगा वाहन प्रशिक्षण, जानें क्या है 6000 का नया शुल्क
उत्तर प्रदेश में स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आगरा समेत पूरे प्रदेश में स्थायी डीएल टेस्ट में फेल होने वाले अभ्यर्थियों को एक महीने का अनिवार्य वाहन प्रशिक्षण लेना होगा। इस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद, बिना किसी अतिरिक्त टेस्ट के डीएल जारी कर दिया जाएगा। इस नई व्यवस्था के लिए ₹6000 का शुल्क निर्धारित किया गया है।
नई व्यवस्था का उद्देश्य वाहन चालकों की दक्षता बढ़ाना है। पहले, टेस्ट में फेल होने पर अभ्यर्थी कुछ दिनों के इंतजार के बाद ₹300 का शुल्क देकर दोबारा परीक्षा दे सकते थे। लेकिन अब, फेल होने पर उन्हें अधिकृत चालन प्रशिक्षण केंद्र (एडीटीसी) में एक महीने का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यह प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही डीएल जारी किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आवेदक वाहन चलाने में सक्षम है।
यह नया शासनादेश स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी (एसटीए) लखनऊ द्वारा 17 अगस्त को जारी किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के कुछ ही जिलों में एडीटीसी सेंटर संचालित हैं, जैसे आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, नोएडा आदि। जिन जिलों में ये केंद्र नहीं हैं, वहां डीएल जारी करने की वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। इस बदलाव से प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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