बिजली बिल पर नाम-पता फिर से दिखेगा, पावर कॉरपोरेशन ने बदला फैसला
कानूनी प्रक्रिया शुरू होने के बाद पावर कॉरपोरेशन ने बिजली बिलों पर उपभोक्ताओं के नाम और पते फिर से छापने का फैसला किया है। यह बदलाव बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन के बाद लागू होगा। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा नियामक आयोग में दायर याचिका के बाद कॉरपोरेशन ने यह कदम उठाया है। परिषद ने तर्क दिया था कि नाम-पता न छापना विद्युत वितरण संहिता-2005 का उल्लंघन है।
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि बिजली बिल केवल भुगतान का माध्यम नहीं, बल्कि पते के प्रमाण के रूप में भी महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक खाता, ड्राइविंग लाइसेंस, एलपीजी कनेक्शन और अन्य सरकारी व निजी सेवाओं के लिए किया जाता है। बिना नाम-पते के बिल जारी करने से उपभोक्ताओं को इन कामों में परेशानी हो रही थी। कॉरपोरेशन के निदेशक (वाणिज्य) ने आईटी विभाग को निर्देश जारी कर व्यवस्था को पूर्ववत करने को कहा है।
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