लखनऊ: वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्ताव पर हाईकोर्ट का आदेश, LDA को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बख्शी का तालाब के नगवामऊ गांव में 4.597 हेक्टेयर जमीन पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से संबंधित प्रस्ताव को रिकॉर्ड पर लाने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। इसके साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को भी इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की गई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने उत्कर्ष सेवा संस्थान की ओर से दायर वर्ष 2016 की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने बताया कि शहर के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी।
न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, बख्शी का तालाब के नगवामऊ गांव में प्लांट के लिए 4.597 हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित की गई है। जल निगम के अनुसार, अब केन्द्रीय जल आयोग और सिंचाई विभाग को आवश्यक तकनीकी पहलुओं की जांच करनी है। इस निर्णय से शहरवासियों को पीने के पानी की समस्या से जल्द निजात मिलने की उम्मीद है।
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