लखनऊ: प्रेमजाल में फंसाकर लूटने वाली महिला को 7 साल की सजा, लाखों के जेवर चोरी का मामला
लखनऊ की एक अदालत ने प्रेमजाल में फंसाकर जहरखुरानी करने और लाखों के जेवर लूटने के आरोप में एक महिला और उसके साथी को सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई है। दोनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन दोस्ती के जाल में फंसाकर ठगी करने वालों को कानून की कड़ी सजा मिलेगी, जिससे आम जनता को ऐसे अपराधों के प्रति सतर्क रहने का संदेश जाता है।
यह मामला फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद शुरू हुआ, जब आरोपी महिला अंकिता खटेरिया ने शिकायतकर्ता नागेंद्र सिंह को प्रेमजाल में फंसाया। महिला ने मिलने के बहाने उसे फन मॉल बुलाया और वहां एक बर्गर और पानी की बोतल दी। शिकायतकर्ता ने पानी पीते ही बेहोशी महसूस की, जिसके बाद महिला ने उसके गले की चेन, सोने का कड़ा और हीरे की अंगूठी लूट ली और फरार हो गई।
बेहोशी की हालत में शिकायतकर्ता को पुलिस और मॉल स्टाफ की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उसकी हालत बिगड़ने पर उसे दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला आरोपी अंकिता खटेरिया और उसके साथी अमित को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर जहरखुरानी कर चुराए गए जेवर भी बरामद कर लिए गए।
विशेष जज रोहित सिंह की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। यह घटना दर्शाती है कि कैसे धोखेबाज लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और कानून ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई करता है।
