ला मार्टिनियर भूमि विवाद: Lucknow High Court ने निर्माण पर अंतरिम रोक बढ़ाने से किया इनकार
लखनऊ हाई कोर्ट की खंडपीठ ने ला मार्टिनियर कॉलेज की जमीन पर सड़क और फ्लाईओवर निर्माण के संबंध में पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने 10 मार्च को इस जमीन पर निर्माण कार्य पर अस्थायी रोक लगाई थी।
दरअसल, लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ट्रस्टीज की अनुमति के बिना कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। हालांकि, सुनवाई के दौरान न्यायालय ने एलडीए के एक पत्र को संज्ञान में लिया, जिसमें कहा गया था कि नौ पिलर्स का निर्माण प्रगति पर है और आगे का निर्माण ट्रस्टीज की अनुमति से होगा।
कोर्ट ने इस आधार पर अंतरिम रोक को बढ़ाने से मना कर दिया। साथ ही, न्यायालय ने सभी पक्षकारों को अपनी दलीलें और हलफनामे दाखिल करने के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को निर्धारित की गई है।
याचिकाकर्ता ला मार्टिनियर कॉलेज की ओर से दलील दी गई है कि जिस भूमि पर निर्माण हो रहा है, वह लखनऊ मार्टिन चैरिटीज ट्रस्ट की है। याचिका में कहा गया है कि ट्रस्ट के ट्रस्टी भी इस भूमि का हस्तांतरण करने के लिए सक्षम नहीं हैं और बिना अधिग्रहण के निर्माण पूरी तरह से अवैध है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और एलडीए ने बताया कि ट्रस्ट की पिछली बैठक टल गई थी और अगली बैठक 18 मार्च को प्रस्तावित है। इस पर न्यायालय ने 18 मार्च 2026 को होने वाली ट्रस्ट बैठक के परिणाम को रिकॉर्ड पर लाने का भी निर्देश दिया है।
