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कंगना रनौत को मिली राहत, मानहानि मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की मिली छूट; अगली सुनवाई 27 जनवरी को

By Jan 15, 2026

बठिंडा की एक अदालत ने अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को एक मानहानि मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी है। यह मामला तीन कृषि कानूनों के विरोध के दौरान एक बुजुर्ग महिला महिंदर कौर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित है। अदालत ने कंगना रनौत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है, जिससे उन्हें देश भर में अपनी व्यस्तताओं के बीच राहत मिली है।

कंगना के वकील ने अदालत में दलील दी कि एक सांसद के तौर पर उनकी विभिन्न स्थानों पर व्यस्तताएं रहती हैं, जिस कारण हर सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि कंगना पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होती रही हैं।

दूसरी ओर, शिकायतकर्ता महिंदर कौर के वकील ने इस छूट का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि कंगना जानबूझकर पेशी से बच रही हैं, जिससे मामले की सुनवाई में बाधा आ रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला चार साल से लंबित है और व्यक्तिगत पेशी से छूट देना न्याय के हित में नहीं होगा।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने कंगना रनौत की व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी को मंजूरी दे दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह आगामी सुनवाइयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग ले सकेंगी। इस मामले में पहले भी गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और कुछ सबूत पेश किए गए हैं।

शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि किसान आंदोलन के दौरान इंटरनेट पर साझा की गई एक पोस्ट से महिंदर कौर की छवि को नुकसान पहुंचा और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी तय की है, जिस पर गवाहों से जुड़े मुद्दों और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी।

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