बिजली बिल पर भारी छूट, उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से शुरू हो रही बड़ी राहत योजना
उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन 1 दिसंबर से ‘बिजली राहत योजना 2025-26’ का शुभारंभ करने जा रहा है। यह योजना अगले साल 28 फरवरी तक तीन चरणों में लागू रहेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल के भुगतान में सहायता प्रदान करना है।
योजना के अंतर्गत, जो उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान करने के लिए पंजीकरण कराएंगे, उन्हें अधिभार (सरचार्ज) में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, योजना के विभिन्न चरणों में मूल बकाया राशि पर भी अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। योजना में पंजीकरण के लिए 2000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।
**योजना के चरण और छूट का विवरण:**
* **पहला चरण (1 दिसंबर – 31 दिसंबर):** इस चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को अधिभार में 100% छूट मिलेगी। यदि वे 30 दिनों के भीतर एकमुश्त बकाया धनराशि जमा करते हैं, तो उन्हें मूल बकाया पर 25% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। मासिक किश्तों में भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध है, लेकिन इसमें मूल बकाया पर छूट कम मिलेगी। 750 रुपये की मासिक किश्त पर 10% और 500 रुपये की किस्त पर 5% की छूट मिलेगी।
* **दूसरा चरण (1 जनवरी – 31 जनवरी):** इस चरण में पंजीकरण करने पर, 30 दिनों के भीतर एकमुश्त भुगतान करने पर मूल बकाया में 20% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अधिभार शत-प्रतिशत माफ रहेगा।
* **तीसरा चरण (1 फरवरी – 28 फरवरी):** इस अंतिम चरण में पंजीकरण कराने वालों को एकमुश्त भुगतान पर मूल बकाया में 15% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अधिभार में शत-प्रतिशत छूट जारी रहेगी।
**पात्रता और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:**
इस योजना के लिए वे उपभोक्ता पात्र होंगे जिन्होंने 31 मार्च 2025 से पहले कनेक्शन लिया हो और इसके बाद कभी बिल जमा न किया हो, या जिन्होंने 31 मार्च से पहले बिल जमा किया हो लेकिन बाद में लंबे समय से भुगतान न किया हो। योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा जिनका कनेक्शन कट गया है, जिनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी हो चुका है, या जिनके मामले किसी न्यायालय या विद्युत चोरी से संबंधित प्रकरण लंबित हैं। हालांकि, न्यायालय में लंबित मामलों में लाभ लेने के बाद उपभोक्ता को एक घोषणा पत्र देना होगा।
पंजीकरण कराने के बाद यदि उपभोक्ता तृतीय चरण की समाप्ति तक बकाया धनराशि जमा नहीं करता है, तो उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा।
**पंजीकरण कहां कराएं:**
बिजली राहत योजना के लिए उपभोक्ता अपने विभागीय खंड या उपखंड कार्यालय/कैश काउंटर, यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप, जनसेवा केंद्र, मीटर रीडर या विभागीय वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से दो पंजीकरण किए जा सकेंगे।
