दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के नियमन और एसआईटी जांच याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज | delhi news
दिल्ली उच्च न्यायालय में आज जंतर-मंतर और राष्ट्रीय राजधानी के अन्य हिस्सों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों के नियमन से जुड़ी महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई तय की गई है। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से यह मुद्दा उठाया गया है कि प्रदर्शनों के लिए स्पष्ट नियमों के अभाव और शीर्ष अदालत के पूर्व के फैसलों का पालन न होने के कारण स्थानीय व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। साल के इस हिस्से में व्यापारिक गतिविधियों के अहम होने के कारण व्यापारियों की चिंताएं बढ़ गई हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि वह उन विषयों पर सीधा हस्तक्षेप नहीं करना चाहती जो पहले से ही देश के सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन हैं। अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि ये याचिकाएं सार्वजनिक सड़कों और प्रदर्शनों से जुड़े स्थापित न्यायिक दिशानिर्देशों पर आधारित हैं। इस बीच, एनएसयूआई और अन्य पक्षों द्वारा दायर उन याचिकाओं पर भी विचार किया जा रहा है जिनमें अक्टूबर के महीने में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई कथित हिंसा की स्वतंत्र विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की गई है।
न्यायालय ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को निर्देश दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट में चल रही समान कार्यवाही का पूरा ब्योरा अदालत के सामने रखें। इसके अलावा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और प्रदर्शनों के दौरान होने वाली बाधाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग वाली याचिकाओं को भी आज की सुनवाई में शामिल किया गया है। इन कानूनी प्रक्रियाओं का सीधा असर राजधानी के आम जनजीवन और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ने की संभावना है।
