दिल्ली में बिना पीयूसी नहीं मिलेगा ईंधन, कट सकता है 10 हजार का चालान | delhi news
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने कड़े तेवर अपना लिए हैं। राजधानी में ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति प्रभावी होने के बाद अब बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र के गाड़ियों में ईंधन नहीं मिलेगा। इस नियम का उद्देश्य सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नकेल कसना और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। यदि आपके वाहन का पीयूसी समाप्त हो चुका है, तो तुरंत नया प्रमाण पत्र बनवा लें, अन्यथा भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।
वैध दस्तावेज न होने पर मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के तहत 10,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। जनता को असुविधा से बचाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से इसकी जांच की सुविधा दी है। वाहन चालक घर बैठे परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या एम-परिवहन ऐप के जरिए अपने वाहन की स्थिति जांच सकते हैं।
ऑनलाइन जांच करने की प्रक्रिया बेहद सरल है। सबसे पहले परिवहन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सेवाओं में पीयूसीसी विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और आरसी पर दर्ज चेसिस नंबर के आखिरी पांच अंक दर्ज करने होंगे। कैप्चा भरकर सबमिट करते ही स्क्रीन पर पीयूसी की वैधता से जुड़ी सारी जानकारी आ जाएगी। इसके अलावा, वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी समय-समय पर वैधता समाप्त होने का संदेश भेजा जाता है।
