पाकिस्तान के पूर्व PM Imran Khan को 17 साल की जेल, पत्नी बुशरा बीबी भी दोषी
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल में विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने सुनाया। इमरान खान और बुशरा बीबी पर सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले एक महंगे तोहफे, जिसमें बुल्गारी ज्वैलरी सेट शामिल था, को कम कीमत पर खरीदने का आरोप था।
अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को आपराधिक विश्वासघात (धारा 409) के तहत 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा, दोनों पर 16.4 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने के कारण सजा में नरमी बरती गई है।
इमरान खान और बुशरा बीबी के वकीलों ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है। इमरान खान पहले से ही एक अन्य भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा काट रहे हैं। बुशरा बीबी भी उसी मामले में 7 साल की सजा काट रही हैं।
