कृषि भूमि में बेटियों के समान अधिकार: हाईकोर्ट ने UP सरकार से माँगी मंशा, जानें क्या है मामला
लखनऊ हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के उत्तराधिकार संबंधी प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अविवाहित, विवाहित और विधवा बेटियों को कृषि भूमि में समान अधिकार देने के संबंध में कैबिनेट की उप-समिति के गठन को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। इस महत्वपूर्ण मामले में अपर मुख्य सचिव, राजस्व को स्वयं शपथ पत्र दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने सिद्धार्थ शुक्ला व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया। सिद्धार्थ शुक्ला की याचिका में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 108, 109 और 110 को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि ये प्रावधान एक विवाहित महिला को कृषि भूमि के उत्तराधिकार के मामले में निचले क्रम में रखते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 19(1)(जी) का स्पष्ट उल्लंघन है।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार की मंशा पर जोर देते हुए पूछा कि उक्त विषय पर गठित कैबिनेट की उप-समिति के पुनर्गठन में कितना समय लगेगा और वह अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगी। न्यायालय ने यह भी जानना चाहा कि जिन प्रावधानों को महिला-विरोधी और असंवैधानिक बताया जा रहा है, उनकी संवैधानिक वैधता पर राज्य सरकार का स्पष्ट पक्ष क्या है।
इससे पहले सरकार द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्र को न्यायालय ने अपर्याप्त बताते हुए कहा कि केवल विधायी इतिहास बताना काफी नहीं है। न्यायालय ने राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है और स्पष्ट किया है कि इसके बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव को स्वयं इस मामले की देखरेख करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को निर्धारित है। यह निर्णय प्रदेश की लाखों बेटियों के संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
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