दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए देगी 1000 रुपये, जानें eligibility
दिल्ली सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। इसी कड़ी में, दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (DBOCWW Board) ने एक नई शिक्षा सहायता योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उनकी पढ़ाई के लिए हर महीने 500 से 1000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं करा पाते।
योजना का उद्देश्य और पात्रता
इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा को सुलभ बनाना और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है। योजना का लाभ केवल उन्हीं निर्माण श्रमिकों को मिलेगा जो दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं। बोर्ड के नियमों के अनुसार, निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो। पंजीकरण के बाद, सदस्य को अपनी सदस्यता हर साल नवीनीकृत करानी होती है।
वित्तीय सहायता का विवरण
शिक्षा सहायता के लिए पात्र बच्चे वे हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ रहे हैं। आवेदन करने के लिए विद्यार्थी की कम से कम 50 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य है। सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यह कदम बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोकने और उनकी शैक्षिक निरंतरता बनाए रखने में मदद करेगा।
आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया
शिक्षा सहायता के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। इच्छुक और पात्र निर्माण श्रमिक निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी और पुराने रिकॉर्ड भी उपलब्ध हैं, जिससे योजना की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए, दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।
