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कांवड़ियों को ‘गुंडा’ कहने का मामला: स्वामी प्रसाद मौर्य और इकबाल महमूद पर शिकंजा, 8 जनवरी को कोर्ट में दर्ज होंगे गवाहों के बयान

By Dec 12, 2025

संभल में स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के खिलाफ हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की याचिका पर कोर्ट में परिवाद दर्ज करने की अनुमति मिल गई है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की कोर्ट ने 3 नवंबर को यह अनुमति दी थी।

मामले में 27 नवंबर को वादी सिमरन गुप्ता के बयान दर्ज किए गए थे। 12 दिसंबर को दूसरे गवाह के बयान होने थे, लेकिन 13 दिसंबर को लोक अदालत होने के कारण कार्यवाही टाल दी गई। अब इस प्रकरण में 8 जनवरी 2025 को बयान दर्ज किए जाएंगे।

दिल्ली निवासी हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने इस वर्ष 21 अगस्त को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में संभल से सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ याचिका दायर की थी। सिमरन गुप्ता की ओर से यह याचिका इस आरोप में दायर की गई थी कि दोनों नेताओं ने कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों और कांवड़ियों को ‘गुंडा’ और ‘अराजकतत्व’ कहा था।

17 अक्टूबर को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह की कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अगली तारीख 29 अक्टूबर तय की गई थी। उस तारीख पर कोर्ट ने जिरह पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 3 नवंबर को फैसला सुनाते हुए स्वामी प्रसाद व इकबाल महमूद के खिलाफ परिवाद दर्ज करने की अनुमति दे दी थी। सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता प्रसून निक्की ने बताया कि 8 जनवरी को एक और गवाह के बयान होने हैं, इसके बाद संभवत: कोर्ट की ओर से दूसरे पक्ष को नोटिस जारी किए जाएंगे।

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