अब एक रुपये के परमिट पर 100 वर्ग मीटर तक के मकान, एडीए जल्द देगा सुविधा
आगरा में आम आदमी के लिए घर बनाना अब और भी आसान हो जाएगा। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) जल्द ही एक ऐसी सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर मकान बनाने के लिए केवल एक रुपये का परमिट शुल्क देना होगा। यह नई व्यवस्था भवन निर्माण को प्रोत्साहित करने और प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पहले, 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवन का मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए एडीए द्वारा कवर्ड एरिया के हिसाब से 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से परमिट शुल्क लिया जाता था। इसके अतिरिक्त, लगभग 22 रुपये प्रति वर्ग मीटर का निरीक्षण शुल्क भी वसूला जाता था। लेकिन नई व्यवस्था के लागू होने के बाद, निर्माणकर्ताओं को केवल स्वप्रमाणित मानचित्र और एक शपथ पत्र प्राधिकरण में जमा करना होगा। इसके साथ ही, 100 वर्ग मीटर तक के निर्माण पर लगने वाला निरीक्षण शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है, जिससे निर्माण लागत में काफी कमी आएगी।
आगरा विकास प्राधिकरण ने नई भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को 29 जुलाई को हुई बोर्ड बैठक में अंगीकार किया था। इस उपविधि के अनुसार, 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण करने वालों को मानचित्र पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल प्राधिकरण में एक रुपये का शुल्क जमा करके परमिट प्राप्त करना होगा, जिसके लिए एक शपथ पत्र दाखिल करना अनिवार्य होगा।
हालांकि, शासन से दिशा-निर्देश स्पष्ट न होने के कारण एडीए इस एक रुपये के परमिट की व्यवस्था को तत्काल लागू नहीं कर सका था। यह व्यवस्था एडीए के एनओसी पोर्टल ‘एक डिजिटल समाधान’ पर भी लागू नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद द्वारा मंगलवार को उप्र नगर योजना और विकास (विकास परमिट फीस, भवन परमिट फीस और निरीक्षण फीस का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण) नियमावली-2024 को संशोधित करते हुए नियमावली-2025 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के बाद, एक रुपये के परमिट की व्यवस्था के शीघ्र लागू होने की उम्मीद जगी है।
वर्तमान में, 100 वर्ग मीटर के आवासीय निर्माण पर पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर के आधार से परमिट शुल्क लागू होता था। नई व्यवस्था से न केवल आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि यह शहर में अनधिकृत निर्माण को कम करने और सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। यह कदम आगरा में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए भी सकारात्मक संकेत दे रहा है।
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