आगरा HR मैनेजर हत्याकांड: आरोपी विनय सिंह की जमानत खारिज, प्रेमिका का सिर धड़ से अलग कर की थी हत्या
आगरा के चर्चित एचआर मैनेजर हत्याकांड में आरोपी विनय सिंह को न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। विनय पर अपनी प्रेमिका मिंकी शर्मा का सिर धारदार हथियार से काटकर धड़ से अलग करने का संगीन आरोप है। यह घटना छह महीने पहले ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में हुई थी, जिसने स्थानीय लोगों को गहरा सदमा पहुंचाया था।
घटना की पृष्ठभूमि में, 23 जनवरी को मिंकी शर्मा अपने घर से कार्यालय के लिए निकली थीं और वापस नहीं लौटीं। उनके भाई द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद, 25 जनवरी को यमुना नदी से उनका सिर विहीन शव बरामद हुआ था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मिंकी के सहकर्मी विनय सिंह को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में विनय ने कबूल किया कि उसने संजय प्लेस स्थित अपने कार्यालय में मिंकी की हत्या की और शव को यमुना में फेंक दिया।
इस जघन्य अपराध के कारण शहर में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं। न्यायालय ने शासकीय अधिवक्ता के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी को निरस्त करने का फैसला सुनाया है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है।
