शाहरुख, अजय और टाइगर को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने विमल इलायची याचिका खारिज की | bollywood news
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक अहम फैसले में विमल इलायची के विज्ञापन मामले में बड़ी राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कंपनी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को मिले नोटिस को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि इस विवाद का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र है, इसलिए शिकायत के निवारण के लिए वहां की अदालतें ही सबसे उपयुक्त और सुविधाजनक मंच हैं।
यह पूरा विवाद महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अगस्त में भेजे गए कारण बताओ नोटिस से शुरू हुआ था। एफडीए का आरोप है कि विमल इलायची के विज्ञापन दरअसल प्रतिबंधित पान मसाला के सरोगेट विज्ञापन हो सकते हैं। इसके तहत अभिनेताओं से ऐसे दस्तावेज मांगे गए थे जो यह साबित करें कि दोनों उत्पाद अलग हैं और विज्ञापन किसी प्रतिबंधित सामग्री का अप्रत्यक्ष प्रचार नहीं करते हैं।
कंपनी ने अपनी दलील में कहा था कि नोटिस सीधे अभिनेताओं को भेजे गए हैं जिससे कंपनी के व्यावसायिक हितों पर असर पड़ रहा है और उसे पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। हालांकि, अदालत ने कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि दिल्ली में कारोबार होने या भुगतान करने मात्र से इस अदालत का क्षेत्राधिकार बन जाता है। इस न्यायिक फैसले के बाद अब कलाकारों और कंपनी को कानूनी लड़ाई के लिए महाराष्ट्र का रुख करना होगा, जिससे आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं [bollywood news]।
